Ranchi : झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के नगर आयुक्त और रांची एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. अदालत ने महिलाओ की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में महिलाओं के साथ चेन छिनतई और अपराध की घटनाएं बढ़ गयी हैं और इसपर रोक नहीं लग पा रही है, यह चिंता का विषय है।
गृह सचिव ने अदालत को बताया, वह सभी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे
इस पर गृह सचिव ने अदालत को बताया कि स्कूली बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उन्हें भय मुक्त वातावरण मिले, इसके लिए वह सभी स्कूलों के प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे. राज्य सरकार की ओर से सुझाव पेश करने के लिए समय देने की मांग की गयी, जिसे स्वीकार करते हुए 30 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से सुझाव की जानकारी मांगी गयी. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अपराधों पर रोकथाम के लिए जो हेल्प लाइन नंबर जारी किये गये हैं , उनका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि जरुरत पड़ने पर लोग इसका इस्तेमाल कर सकें.हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।