झारखंड : झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने सन् 2018 के एक मामले में स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ यह आदेश दिया था। 2018 में स्वास्थ्य मंत्री पर दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की तस्वीर वायरल किये जाने के मामले पर दुमका सिविल कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर जामताड़ा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। दुमका के एमपी-एमएलए अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किये जाने के खिलाफ दुमका सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इरफान अंसारी हाई कोर्ट पहुंचे, वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ में 24 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी।
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डॉ. इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई , 2018 का है मामला
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