रांची : उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति की अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार राज्य में पहली बार मॉल में कंपोजिट शराब की दुकान खुलेगी। इसके माध्यम से देशी और मसालेदार देशी शराब भी मॉल में उपलब्ध हो सकेगी। इसके पहले मॉल में सिर्फ विदेशी शराब की दुकान का ही लाइसेंस दिया गया था। कंपोजिट शराब की दुकानों का मतलब है कि वैसी दुकान जहां एक ही लाइसेंस पर देसी शराब, देसी मसालेदार शराब, विदेशी शराब, बियर, वाइन या अन्य किसी भी प्रकार की शराब, जिसे राज्य सरकार द्वारा मानव उपयोग के लिए अनुमति दी गई हो, बिक सकेगी।
लाइसेंस समान्यत : एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मिलेगा
मॉल में शराब की कंपोजिट दुकान केवल वैसे मॉल में खोली जा सकेंगी, जिसके कारपेट एरिया का क्षेत्रफल कम से कम 50,000 वर्गफीट (पार्किंग एरिया को छोड़कर) हो। एक मॉल में अधिकतम दो दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्गफीट होनी चाहिए। इसके लिए लाइसेंस समान्यतः एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मिलेगा।
