रांची : झारखंड सरकार के गृह विभाग ने 10 जून को पुलिस मुख्यालय द्वारा जमशेदपुर के ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग समेत 8 IPS अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है. ऋषभ गर्ग को रेल एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. विभाग ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे निर्णय बिना उच्चस्तरीय मंजूरी के नहीं लिए जा सकते. गृह विभाग की ओर से झारखंड के डीजीपी को जारी पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (IPS) के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार केवल मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदित किया जा सकता है, वह भी एक माह की अवधि के लिए. यदि प्रभार एक माह से अधिक के लिए दिया जाना हो, तो इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बार-बार पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी कर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जा रहे हैं, जो नियमानुसार नहीं है. वर्तमान मामला इसका उदाहरण है, जिसमें 10 जून को बिना सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के आठ आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए थे. सभी अधिकारियों को पहले की स्थिति में ही काम करना होगा. अब इन सभी अधिकारियों को पहले की स्थिति में ही काम करना होगा, जब तक कि उचित प्रक्रिया के तहत नया आदेश पारित न किया जाए।
