RANCHI : झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून बनाया गया है. इस कानून के तहत अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क (फीस) की वसूली नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून बनाया है. इसे लेकर लाये गये झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में कल, 26 अगस्त को मंजूरी मिल गयी.
कोचिंग संस्थानों के लिए नया नियम
झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक-2025 के तहत अब राज्य में 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कानून बनाया है. इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए अब छह महीने में पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने होंगे. अलग-अलग सेंटर के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन होगा. नियंत्रण के लिए जिला व राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनायी जायेगी.
कोचिंग संस्थानों का समय भी हुआ निर्धारित
कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पढ़ाने से पहले अभिभावक की अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा 1000 से अधिक छात्रों की संख्या वाले सेंटर में एक मनोचिकित्सक रखना होगा. हर सेंटर को निर्धारित शुल्क, कोर्स, ट्यूटर, आधारभूत संरचना आदि की विस्तृत जानकारी रेगुलेटरी कमेटी तथा अपने वेब पोर्टल पर नियमित रूप से देनी होगी. शिकायत के लिए सेल का गठन करना होगा. विद्यार्थी को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह देनी होगी. संस्थान सुबह 6 बजे से अधिकतम रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे.