Waqf Law Violence : हिंसा की आग में जल रहे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी. इसका आदेश शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया. केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बंगाल : पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अनीश मुखर्जी ने कहा, “पिछले कई दिनों से हम पूरे पश्चिम बंगाल में व्यापक हिंसा देख रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में…पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती तत्काल की जानी चाहिए, लेकिन यह निर्देश किसी अन्य जिले तक सीमित नहीं होगा. राज्य प्रशासन केंद्रीय बलों की सहायता करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी तरह से जानमाल की हानि या कानून का उल्लंघन न हो. अब इस जनहित याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है. जनहित याचिका 17 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही अपना-अपना पक्ष रखते हुए हलफनामे दाखिल करेंगे.”
याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने विशेष पीठ का किया था गठन
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ का गठन किया था. याचिका में जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती किये जाने का अनुरोध किया गया था. राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित सुती, धुलियान और शमशेरगंज इलाकों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सात कंपनियां तैनात की गई हैं. अधिकारी के वकील ने हालांकि आरोप लगाया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ कर्मियों को उचित तरीके से तैनात नहीं किया जा रहा है.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Calcutta High Court orders deployment of central forces in violence-hit Murshidabad
Advocate Anish Mukherjee, representing West Bengal Leader of Opposition Suvendu Adhikari, said, "For several days now, we have been witnessing widespread violence… pic.twitter.com/gqK2846J1m
— ANI (@ANI) April 12, 2025