जमशेदपुर : शनिवार को माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर शिवांगी प्रिया की अदालत ने कंप्लेंट केस संख्या 608/2023, नदीम अहमद बनाम कमर रज़ा ख़ान मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी कमर रज़ा ख़ान को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में संबंधित 20 लाख रुपये की चेक राशि का भी उल्लेख किया गया है। इस तरह मामले में कुल 21 लाख रुपये की आर्थिक देनदारी का आदेश सामने आया है।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता बेहज़ाद आसिफ ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने न्यायालय के समक्ष मामले से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्यों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करते हुए तथ्यों और कानूनी बिंदुओं पर तार्किक दलीलें रखीं। अभियोजन पक्ष की ओर से की गई मजबूत पैरवी और साक्ष्यों की प्रस्तुति को मामले के फैसले में महत्वपूर्ण माना गया. धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
