नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सिम कार्ड खरीदने के लिए नये नियम जारी किये हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को नये सिम कार्ड कनेक्शनों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है. यह कदम लोगों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये मोबाइल कनेक्शन हासिल करने से रोकने के लिए उठाया जा रहा है. इसके अलावा, सिम के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी रोका जा सकेगा. रिटेल स्टोर मालिक इस प्रक्रिया के बिना सिम कार्ड नहीं बेच पायेंगे, यानी सिम कार्ड सक्रिय नहीं कर पायेंगे।
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