जमशेदपुर : कदमा थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2026 को नाबालिग बच्चे और उसके पिता से संबंधित घटना के मामले में झारखंड हाईकोर्ट, रांची के निर्देश के अनुपालन में कदमा थाना पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के तहत बच्चे और उसके पिता को 19 अगस्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस पदाधिकारियों ने विधि-सम्मत प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की. पुलिस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा घटना से संबंधित वीडियो और समाचार को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे पूरे घटनाक्रम और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का वास्तविक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट नहीं हो सका।

पुलिस की ओर से कहा गया कि मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और जिम्मेदार स्तंभ है। ऐसे में संवेदनशील मामलों, विशेषकर नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में समाचार प्रसारित करने से पहले तथ्यों का समुचित सत्यापन किया जाना आवश्यक है। पूरे घटनाक्रम के कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से खबरों को प्रस्तुत करने की अपील की गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि वह न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। संबंधित मामले में भी पुलिस द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई की गई है।
