जमशेदपुर : मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव को रिवाइटल गोली देने के मामले में दर्ज मुकदमे में भाजपा नेता विकास सिंह को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आज अग्रिम जमानत दे दिया. जमानत मिलने के पुर्व प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने केस डायरी की मांग करते हुए भाजपा नेता विकास सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखा था। मानगो के उलीडीह थाना के द्वारा मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव सहित नगर निगम कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ-साथ गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का बयान कलमवद्ध करते हुए भाजपा नेता विकास सिंह को न्यायालय में डायरी जमा करते हुए मामले में दोषी बनाया गया था।
अपर लोक अभियोजक ने कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव का पक्ष रखते हुए कहा कि विकास सिंह अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है विकास सिंह के भय से मानगो नगर निगम का कार्य दो दिनों तक पुरी तरह प्रभावित रहा कर्मचारी डरे और सहमे हुए रहते हैं । विकास सिंह ने गृह रक्षा वाहिनी के जवानों से हाथापाई करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है इसीलिए विकास सिंह को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
विकास सिंह के बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण मुरारी सिंह ने कहा कि विकास सिंह अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं है किसी भी थाने में विकास सिंह के ऊपर पूर्व में आपराधिक मुकदमा दर्ज आज तक हुआ ही नहीं है । विकास सिंह विगत दस महीने से लगातार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा आप्त सचिव को आगे करके आदिवासी जमीन में बनाए जा रहे बहूमंजली इमारत की लिखित शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी को कर रहे थे लेकिन कार्यपालिका विधायिका का गुलाम बन गई है विकास सिंह के द्वारा दिए गए आवेदन को कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने रद्दी पेपर समझ कर कूड़ेदान में फेंकने का कार्य किया था इसका दुष्परिणाम यह हुआ कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के घर के मात्र पचास मीटर की दूरी में आदिवासी जमीन में अवैध तरीके से बहूमंजली ईमारत खड़ी हो गई।
विकास सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि कल नौ लोगों की गवाही हुई है जो सभी नगर निगम के कर्मचारी है । मंत्री के द्वारा किए गए गलत कार्य को प्रसरय देने का कार्य कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव लगातार कर रहे थे जिससे भारत का संविधान और कानून हाशियें में जा रहा था इसलिए भाजपा नेता विकास सिंह ने रिवाइटल की शक्ति वर्धक गोली देकर मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने ना डरने की नसीहत देते हुए कानून के सम्मान और रक्षा करने की बात कही थी पूरे प्रकरण में कहीं से भी 353 का मुकदमा विकास सिंह के ऊपर नहीं बनता है इसलिए विकास सिंह को जमानत मिलनी चाहिए । लंबी बहस के बाद प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश ने आदेश को सुरक्षित रखा था। आज प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा विकास सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत दे दी गई।
जमानत मिलने पर भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि देश न्यायपालिका सर्वोच्चपरी है यहां सत्य की जीत हमेशा होती है गफलत बाजी, झूठ, फरेब यहां नहीं चलता. न्यायपालिका का परिणाम इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यपालिका को मुट्ठी में कर सकते हैं लेकिन न्यायपालिका को अपने बस में करना स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बूते की बात नहीं है।