जमशेदपुर : जमशेदपुर में जानलेवा हमला के एक मामले जानलेवा हमला के एक मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज में आरोपी रेखा देवी उर्फ मंजीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के सिविल जज सुशीला सोरेंग की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. इस मामले की सूचक केया बोस की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता केएम सिंह एवं वंश सवलोक ने बताया कि आरोपी रेखा देवी उर्फ मंजीत कौर इस मामले में गत 24 फरवरी से जेल में बंद हैं. प्राथमिकी के अनुसार केया बोस की बेटी रूपसा दास गोलमुरी के रामदेव बगान में रहती हैं. घटना के दिन रेखा देवी और उसके बेटा रामदेव सिंह मिलकर रूपसा दास के घर पर आया मारपीट, गाली-गलौज करने लगे. इसी बीच राजदेव ने अश्लील हरकत भी किया. बीच बचाव में आए पड़सी मंजीत सिंह को सरपर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंजीत सिंह की इलाज दो माह तक रांची के रिम्स में चला. मामले में पुलिस रेखा देवी उर्फ मंजीत कौर और उनके बेटे के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुंका हैं. रामदेव सिंह का मामला जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष सुनवाई चल रही हैं।
Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements
