जमशेदपुर : जमशेदपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. अगर किसी तरह का कोई विवाद या कोई और नया मसला नहीं आया तो सोमवार या मंगलवार तक हुए जेल से बाहर आ जाएंगे. अभय सिंह के जमानत याचिका को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अनूप चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई जिसके बाद उनको जमानत दे दी गई. इस जमानत के मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. गौरतलब है कि जमशेदपुर के मानगो निवासी मोहम्मद सागिर ने मानगो थाना में भाजपा के नेता अभय सिंह, उनके भाई दिलीप सिंह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. इस संबंध में उन्होंने जेल जाने के बाद केस दायर किया था।
मोहम्मद सागिर ने एफआइआर में बताया था कि स्वर्गीय जीत नारायण सिंह की जमीन उन्होंने फ्लैट बनाने के लिए साल 2012 में ली थी. फ्लैट बनाने के वक्त अभय सिंह, दिलीप सिंह, निर्भय सिंह ने उनसे रंगदारी मांगी थी. आरोप के मुताबिक, पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी गयी थी. हर फ्लैट के लिए और दो-दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी और उसकी कनपट्टी पर हथियार सटाते हुए उनसे रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी थी. इस मामले में उन्होंने केस दायर किया था. इसी मामल में अभय सिंह को जमानत पहले मिल गयी है. आपको बता दें कि निचली अदालत ने इन सारे लोगों की जमानत याचिका को रद्द कर दी थी, जिसके बाद ये लोग हाईकोर्ट की शरण में गये है. आपको बता दें कि अभय सिंह 10 अप्रैल से जेल में बंद है।