जमशेदपुर : जमशेदपुर के उलीडीह में दिसंबर 2020 में काली पूजा के दौरान परसुडीह के अनूप कुमार सुरेखा उर्फ पप्पू मारवाड़ी की हत्या के मामले में कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सनातन लोहार को हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद का सजा सुनाई है। इसके अलावा उसपर कुल 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दफा 302 में उम्रकैद का सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया और आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लाला अजीत अंबष्टा ने बहस की थी। फिलहार आरोपी जेल में बंद है।
यह है पूरा मामला
उलीडीह थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के पास सनातन लोहार ने गोली मारकर अनूप कुमार सुरेखा उर्फ पप्पू मारवाड़ी की हत्या कर दी थी। उसे स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी थी। उसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ था। उसने पुलिस को बताया था कि बेइज्जती का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। सनातन ने बताया था कि अनूप ने जुआ में काफी रुपये जीत लिए थे। उसने बेइमानी की थी। विरोध करने पर अनूप ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था। सनातन लोहार परसुडीह के गुंजन मछुवा का सहयोगी रहा है। गुंजन मछुवा परसुडीह में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए वीर सिंह बोदरा का सहयोगी था। उस मुठभेड़ में गुंजन मछुवा पकड़ा गया था।