जमशेदपुर : झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) में हुए घोटाले के मामले में आरोपी जेएससीए के पूर्व महासचिव राजेश वर्मा बॉबी, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत कुमार को जमशेदपुर कोर्ट ने जमानत दे दी. इस मामले के आरोपी एसोसिएशन के।अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अमिताभ चौधरी भी थे, जिनका देहांत हो चुका है. इस मामले में हुई लंबी बहस के बाद सारे आरोपियों को जमानत दे दी गयी. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के सीजेएम निशांत कुमार की अदालत में हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता तापस मित्रा और प्रकाश झा ने जमानत पर बहस की, जिसके बाद सबको जमानत दे दी गयी. सारे आरोपियों को बिना कस्टडी में लिये हुए ही सुनवाई करने को कहा गया, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद सारे लोगों को जमानत दे दी।
गौरतलब है कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना केस संख्या 2075, 2017 में याचिकाकर्ता पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर उज्जवल दास, गवाह शेष नाथ पाठक और सुनील सिंह द्वारा जेएससीए के स्वर्गीय अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी, और आजीवन सदस्य।रंजीत कुमार मामल दर्ज कराए थे. बिष्टुपुर थाना के केस आईओ अखिलेश चौबे जांच-पड़ताल के बाद केस को खारिज कर दिए, केस एफआरर्टी होने के उपरांत जमशेदपुर के अधिवक्ता आरडी सिंह ने जमशेदपुर निचली अदालत में एफआरटी को चुनौती दी और न्यायालय ने एफआरटी को खारिज कर केस चलाने का आदेश दिया. जमशेदपुर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा के न्यायालय में केस संख्या 2475, 467, 468, 471 और 120 बी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ 196.23 करोड गबन मामले को लेकर विगत 19 अगस्त 2023 को अग्रिम जमानत पर बहस के बाद जजमेंट को 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख दिए थे।