गढ़वा : गढ़वा की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने एक अहम फैसला देते हुए नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने के आरोपी रितेश चंद्रवंशी उर्फ रितेश कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी है। रितेश पिपरी कलां, थाना बिशुनपुरा का रहने वाला है। यह मामला नगर थाना कांड संख्या 18/2024 के तहत दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी मंगरदह ट्यूशन पढ़ने जाती थी। उसी दौरान आरोपी उसकी बेटी को परेशान करता था और जबरदस्ती छेड़छाड़ करता था।

फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग…..
जांच में सामने आया कि आरोपी रितेश चंद्रवंशी पीड़िता को मंगरदह ईंट भट्ठे के पास स्थित एक खेत में ले गया, जहां उसने नाबालिग लड़की के साथ महापाप किया और उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली। इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर वह पीड़िता पर दबाव बनाता रहा और उसे लगातार ब्लैकमेल करता था। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी।
गिरफ्तारी और कोर्ट का फैसला…..
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज की और 13 फरवरी 2024 को आरोपी रितेश चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत को सौंपा गया। अदालत ने गवाहों के बयान, दस्तावेज और अन्य सबूतों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



