रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एसिड अटैक (तेजाब हमला) पीड़ित राहुल कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित को मिलने वाली मुआवजा राशि को पांच गुना तक बढ़ाया जाए।



मामले की मुख्य बातें:
- न्यायिक हस्तक्षेप: लंबे समय से लंबित इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीड़ित की स्थिति और उपचार के खर्चों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे में बढ़ोतरी का आदेश दिया है।
- राहत का आधार: कोर्ट ने माना कि एसिड अटैक के शिकार व्यक्तियों को न केवल शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें पुनर्वास और चिकित्सा के लिए अत्यधिक आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है।
- सरकारी निर्देश: उच्च न्यायालय ने राज्य के संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि आदेश के अनुपालन में निर्धारित नई मुआवजा राशि अविलंब जारी की जाए।
पीड़ितों के अधिकारों पर जोर
इस निर्णय को मानवाधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदेश अन्य एसिड अटैक पीड़ितों के लिए भी एक नजीर (Precedent) का काम करेगा और उन्हें न्याय पाने के प्रति प्रोत्साहित करेगा।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्यायपालिका की संवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। पीड़ित राहुल कुमार और उनके परिवार ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उन्हें इलाज और जीवन जीने के संघर्ष में बड़ी मदद मिलेगी।



