रांची : सीएम हेमंत सोरेन को बुधवार को हाई कोर्ट से राहत मिली। ईडी समन अवहेलना मामले में निचली अदालत ने जिन तारीखों पर उनकी सशरीर उपस्थिति अनिवार्य की थी, उसे हाई कोर्ट ने बदल दिया। अब उन्हें केवल 6 दिसंबर को ट्रायल के दौरान अदालत में पेश होना होगा। इसके बाद निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें छूट मिल गई है।

मामला क्या है
ईडी ने सीएम को जमीन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। समन की अवहेलना को लेकर निचली अदालत में केस चल रहा है। निचली अदालत ने उन्हें बार-बार पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन सीएम की ओर से हाई कोर्ट में राहत की मांग की गई। हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश में संशोधन कर दिया। अदालत ने कहा कि सीएम को केवल 6 दिसंबर को ही ट्रायल की कार्यवाही के दौरान उपस्थित होना होगा। आगे की सुनवाई में उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं रहेगी।
किसने रखा पक्ष
सीएम की ओर से अधिवक्ता दीपंकर रॉय ने अदालत में दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के कारण सोरेन का कई सरकारी कार्यों में व्यस्त रहना स्वाभाविक है। ऐसे में हर तारीख पर अदालत में पेश होना संभव नहीं है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया और राहत दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम को अब लगातार कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। यह उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज संभालने में सुविधा देगा। मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 6 दिसंबर रहेगी, जब उन्हें अदालत में मौजूद रहना होगा।



