रांची : राजधानी रांची में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अदालत ने एक सख्त फैसला सुनाया है। नर्सिंग की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने, उसका अछ्छस वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करने के दोषी राहुल यादव को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोषी राहुल यादव ने नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा को अपने जाल में फंसाया था। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इस वीडियो के आधार पर आरोपी लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। तंग आकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और इस पूरे कृत्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट/न्यायलय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राहुल यादव को धारा 376 (दुष्कर्म) और ब्लैकमेलिंग से जुड़े अन्य गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने कड़ा संदेश देते हुए उसे 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
