कोलकाता/नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआइआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त न्यायिक अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा अलग से निर्देश जारी करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआइ सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि बंगाल में एसआइआर में हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआइआर में नियुक्त न्यायिक अधिकारी पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।


कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को भी चेतावनी दी कि वे कोर्ट के आदेश की सीमा में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जज किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल, चुनाव आयोग ने एसआइआर में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया था, जिसे कोर्ट ने स्पष्ट आदेश के खिलाफ माना।

