जमशेदपुर : जुगसलाई थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने आरोपी के पास से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार, दो पिस्टल की मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी की पहचान आजाद नगर (ओल्ड पुरुलिया रोड) निवासी सैयद अदनान मिर्जा (27 वर्ष) के रूप में हुई है।



कार की सीट के नीचे बना रखा था ‘सीक्रेट बॉक्स’
वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) पूर्वी सिंहभूम को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्म्स और एम्युनिशन की सप्लाई करने वाले संगठित आपराधिक गिरोह का एक सक्रिय सदस्य जुगसलाई इलाके में आने वाला है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं डीएसपी (विधि-व्यवस्था) सुमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने जब घेराबंदी कर संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार (रजिस्ट्रेशन संख्या: JH01DF9259) को रोका और जांच की, तो आरोपी के कबूलनामे के आधार पर कार की पिछली सीट के नीचे बने एक विशेष गुप्त गड्ढे (सीक्रेट बॉक्स) का पता चला। इस बॉक्स के अंदर छिपाकर रखे गए दो लोहे के देसी पिस्टल के मैगजीन बरामद हुए, जिसमें 7.65mm के दो-दो जिंदा कारतूस लोडेड थे। पुलिस ने मौके से कार, दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन और कारतूसों को विधिवत जब्त कर लिया है।
गिरोह के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने की बात कबूली
पुलिस की पूछताछ में आरोपी सैयद अदनान मिर्जा ने स्वीकार किया है कि वह अपने गिरोह के अन्य सहयोगियों की मदद से जरूरत के अनुसार अपराधियों को हथियार और गोली उपलब्ध कराता था। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन से लोग शामिल हैं और ये हथियार कहाँ से लाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और साल 2023 में गोलमुरी थाने में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।
छापेमारी टीम में ये रहे शामिल
इस सफल छापेमारी अभियान में मुख्य रूप से जुगसलाई थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खाँ, पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह, सुमित कुमार, राजेश कुमार बिहा, विवेक कुमार पंडित, सहायक अवर निरीक्षक दिलीप कुमार यादव, हवलदार वासुदेव महतो और अन्य जवान शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुगसलाई थाना कांड संख्या 45/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।



