रांची : 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने डिसचार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था. इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है. इससे पूर्व खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप मुक्त करने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.



आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में ईडी ने कई बार छापेमारी की थी. कई को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब डेढ़ दर्जन के खिलाफ ईडी जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की है. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई जमीन कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. मामले में ईडी ने डेढ़ दर्जन आरोपियों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया है.



