जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हाल ही में हुई हिंसक घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी (धालभूम) अरविंद मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश विविध मुकदमा संख्या-246/2026 के तहत जारी किया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन तथा अन्य सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। साथ ही आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला सहित किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा. प्रशासन ने बताया कि डबल डाउन बार की घटना के बाद विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम एवं अन्य विरोध कार्यक्रमों की संभावनाओं को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

