सरायकेला-खरसावां (झारखंड) : गम्हरिया थाना परिसर में महिला के साथ कथित दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सख्त कदम उठाया है। इस मामले के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बिना किसी भी महिला को थाने में नहीं रखा जाएगा. नई व्यवस्था के अनुसार, महिलाओं की शिकायत दर्ज करने से लेकर पूछताछ तक की प्रक्रिया में महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथ ही किसी महिला पर जबरन समझौता कराने का दबाव बनाने, बिना उचित कारण थाने में रोकने या रातभर बैठाए रखने पर भी मनाही की गई है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि थानों में महिलाओं के साथ होने वाली हर कार्रवाई निर्धारित नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिला शिकायतकर्ताओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है. गम्हरिया कांड के बाद जारी इन निर्देशों को पुलिस महकमे में व्यवस्था सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।




