नई दिल्ली (Pan-Aadhaar Link) : अगर आप आधार और पैन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया है। असल में पैन कार्ड का उपयोग वित्तीय लेन-दे फिर टैक्स के लिए किया जाता है। इसी प्रकार आधार कार्ड एक जरुरी प्रूफ के तौर पर है। इसका उपयोग गैर सरकारी और सरकारी कामों के लिए किया जाता है।
ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया है। आधार पैन के लिंक को लेकर सरकार की ओर से काफी सारी डेडलाइन दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड को लिंत करने की आवश्यता नहीं है।
पैन आधार को कैसे कर सकते हैं लिंक
बता दें कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें 80 साल की आयु से ज्यादा के लोग शामिल है। इसके अलावा इनकम टैक्स के मुताबित अनिवासी या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। उनको भी पैन कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
पैन कार्ड लिंक न होने पर क्या होगा?
पैन कार्डधारक ने अभी तक पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है वह जल्द से जल्द ये काम कर लें। यदि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं होता है। तो पैन कार्ड ऑटमेटिक डीएक्टीवेट किया जाएगा। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग दस्तावेजों के तौर पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काफी सारे वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लग जाती है।
पैन को आधार से लिंक न करने पर आईटीआर नहीं किया जा सकता है। इसके अलाला बैंक से जुड़ें ट्रांजेक्शन को भी रोक दिया जाता है। यहां तक की सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता है। पैन कार्ड को चालू करने के लिए 1 हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी।