जमशेदपुर : गोलमुरी थाना क्षेत्र के ट्यूलाडूगरी में कुछ माह पहले लोचन कुमार पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी आयुष साहू को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। यह फैसला एडीजे 3 जज आनंद मनी त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया. आयुष साहू की तरफ से अधिवक्ता केएम सिंह ( K.M. SINGH) ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार, आयुष साहू का नाम रवि खेड़ा गिरोह से जुड़ा हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत अर्जी पर विचार करते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।
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