पांच इंच तक के रसोई उपयोगी चाकू की बिक्री रहेगी सामान्य, प्रतिबंधित हथियार बेचने वालों को रखना होगा खरीदार का पूरा रिकॉर्ड
जमशेदपुर : शहर में लगातार बढ़ रही चापड़बाजी और धारदार हथियारों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब जमशेदपुर में चापड़ तथा पांच इंच से बड़े चाकू की बिक्री बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकेगी। ऐसे धारदार औजारों की बिक्री के लिए संबंधित दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

जानकारी के अनुसार, केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही चापड़ और बड़े चाकू बेच सकेंगे। वहीं पांच इंच तक के सामान्य रसोई उपयोगी चाकू, जिनका इस्तेमाल सब्जी काटने जैसे घरेलू कार्यों में होता है, उनकी बिक्री पूर्व की तरह जारी रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, चापड़ और बड़े चाकू केवल मांस एवं मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोगों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत बेचे जा सकेंगे। दुकानदारों को प्रत्येक खरीदार का नाम, पता, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक विवरण सुरक्षित रखना होगा तथा इसकी जानकारी संबंधित थाना को भी उपलब्ध करानी होगी। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से धारदार हथियारों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और अपराधों में कमी आएगी।
उल्लेखनीय है कि अब तक शहर में चापड़ और बड़े चाकू खुलेआम बेचे जाते थे। इनकी खरीद-बिक्री पर कोई विशेष निगरानी नहीं होने के कारण धार्मिक जुलूसों सहित विभिन्न आयोजनों में युवक खुलेआम चापड़ लहराते नजर आते थे। पिछले दो वर्षों के दौरान चापड़ से हमला और हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हिमांशु सिंह की चापड़ से हत्या की घटना के बाद जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती बढ़ा दी है. इधर, पुलिस ने भी अभियान तेज कर दिया है। साकची थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 30 से 40 चापड़ जब्त किए गए हैं, जबकि परसुडीह थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर विभिन्न दुकानों से 37 चापड़ बरामद किए हैं। शहर में अब तक करीब 70 चापड़ जब्त किए जा चुके हैं।
परसुडीह बाजार में चला विशेष जांच अभियान……
लगातार बढ़ रही चाकूबाजी और चापड़बाजी की घटनाओं को देखते हुए परसुडीह थाना पुलिस ने बाजार क्षेत्र की बर्तन एवं हार्डवेयर दुकानों में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों को धारदार औजारों की बिक्री से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई तथा उनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धारदार हथियारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। साथ ही दुकानदारों से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित नियमों के तहत ही धारदार औजारों की बिक्री करें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तत्काल स्थानीय थाना को दें।

