लोकतंत्र सवेरा : तीन सितंबर से शुरू जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के पहले दिन काउंसिल ने जीएसटी के 12 व 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया है. रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर लक्जरी आईटम्स तक के सामानों पर लगने वाले जीएसटी को 5 व 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया गया है. पान मसाला समेत कुछ लग्जरी आईटम्स पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को 40 प्रतिशत कर दिया गया है. जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू की जायेंगी।
किन वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी….
तंबाकू उत्पाद : पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चूरन, जर्दा, बीड़ी, खुशबूदार तंबाकू (लेकिन Compensatory Cess पूरी होने तक 28% और cess लागू रहेगा)
शक्कर और फ्लेवर युक्त ड्रिंक, एरेटेड वाटर, कैफीन युक्त बेवरेज. लक्जरी व प्रीमियम कारें (पेट्रोल इंजन 1200cc+, डीजल इंजन 1500cc+) मोटरसाइकिल (350cc+), स्मोकिंग पाइप, निजी हेलीकॉप्टर, याच, हथियार, रिवॉल्वर/पिस्टल सटा, कैसिनो, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाईन गेमिंग में भी उच्चतर दर लागू होगी।
0 प्रतिशत जीएसटी वाली वस्तुएं…..
33 लाइफ सेविंग दवाएं, कैंसर दवा, रेयर डिसीज मेडिसिन. अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, छेना, पनीर, इंडियन ब्रेड (रोटी, पराठा), पिज़्ज़ा ब्रेड. पेंसिल, रंग, स्कूल कापियां, इरेज़र. व्यक्तिगत और स्वास्थ्य बीमा।
इन वस्तुओं पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी……
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, शेविंग क्रीम. बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रेड्स, नमकीन, बर्तन, फीडिंग बोतल, डायपर. रैक्टर, ट्रैक्टर टायर, पार्ट्स, सिंचाई सिस्टम. चिकित्सा उपकरण: थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ग्लुकोमीटर, अन्य डायग्नोस्टिक किट्स।
इन वस्तुओं पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी……
पेट्रोल/डीजल कार (1200cc/1500cc तक), LPG/CNG कार. मोटर व्हीकल्स, एसी, टीवी (32″+), वाशिंग मशीन आदि.
सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% का समान दर लागू।