जमशेदपुर : मानगो थाना क्षेत्र की नाबालिक लड़की के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मोहम्मद हसन उर्फ लंगड़ा को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. उसके खिलाफ 7 दिसंबर 2017 को मानगो थाने में दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का एक मामला थाने में दर्ज कराया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
घटना के पहले हो गई थी पिता की मृत्यु….
घटना के पहले नाबालिग के पिता की मौत हो गई थी. इस कारण से वह और उसका भाई मानगो चौक पर ही रात गुजारते थे. इस बीच लंगड़ा ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करना शुरू कर दिया था. नाबालिक लड़की की हालत बिगड़ने पर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को मिली थी. इसके बाद लोग उसे लेकर मानगो थाने पर गय थे. जांच के बाद डॉक्टर ने बताया था कि नाबालिग लड़की के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया है. इसके बाद मानगो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।