RANCHI : रांची सिविल कोर्ट में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के निर्देश पर आयोजित इस अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने 50 हजार से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजा है। तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है।

किन मामलों का होगा समाधान:
लोक अदालत में सभी सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा किया जाएगा। इनमें प्रमुख हैं:
- ट्रैफिक चालान : लंबित चालानों पर 50 फीसदी जुर्माने में छूट। देश के किसी भी जिले का चालान अपने जिले में निपटाया जा सकेगा
- चेक बाउंस (NI Act 138): बैंक से जुड़े विवाद
- – बैंक ऋण वसूली और बीमा विवाद
- – वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, भरण-पोषण के मामले
- – मोटर दुर्घटना दावा (MACT), श्रम विवाद
- – बिजली-पानी बिल, राजस्व, भूमि अधिग्रहण, उपभोक्ता विवाद
- – आपराधिक शमनीय वाद
क्यों खास है :
लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, इसमें अपील नहीं होती। पक्षकारों का समय और पैसा दोनों बचता है और लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। गंभीर मामलों जैसे ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और सड़क दुर्घटना के गंभीर केसों में कोई छूट नहीं मिलेगी।
पक्षकारों को चालान की कॉपी, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और टोकन रसीद के साथ 12 सितंबर को सिविल कोर्ट पहुंचने की अपील की गई है।
