जमशेदपुर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन ने रविवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इन्यूमरेशन फेज के दौरान मतदाताओं से किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा। बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले गणना प्रपत्र में मतदाता आवश्यक जानकारी भरकर, नवीनतम फोटो चिपकाकर तथा हस्ताक्षर कर एक प्रति बीएलओ को जमा करेंगे और दूसरी प्रति पर पावती प्राप्त करेंगे। मैप्ड एवं अनमैप्ड सभी मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर अध्ययनरत छात्रों तथा अन्य अनुपस्थित मतदाताओं के परिवार के वयस्क सदस्य संबंध और नाम का उल्लेख करते हुए ईसीआईनेट (ECINET) के माध्यम से ऑनलाइन अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। हस्ताक्षरित प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बीएलओ को भेजा जा सकता है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक चलने वाली सत्यापन अवधि के दौरान केवल उन्हीं मतदाताओं से दस्तावेज लिए जाएंगे, जिन्हें आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम……
- अहर्ता तिथि – 1 अक्टूबर 2026
- प्रशिक्षण एवं मुद्रण कार्य – 20 जून से 29 जून 2026
- बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन – 30 जून से 29 जुलाई 2026
- मतदान केंद्रों का युक्तिकरण – 29 जुलाई 2026 तक
- प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन – 5 अगस्त 2026
- दावा एवं आपत्ति अवधि – 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026
- दावा-आपत्ति का निपटारा – 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 7 अक्टूबर 2026
किन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं……
प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही उनका विवरण उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए अभिभावक प्रमाण के रूप में भी मान्य होगा।
हालांकि, जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम पूर्व एसआईआर सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र (खतियान), सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
नए मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान…..
जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र जमा करना होगा।
सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध…..
मतदाता अपने नाम की जांच, पूर्व एसआईआर सूची में विवरण खोजने अथवा किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950, ईसीआईनेट पोर्टल एवं ECINET मोबाइल ऐप की सहायता ले सकते हैं।
30 जून को बूथों और विद्यालयों में चलेगा जागरूकता अभियान……
उपायुक्त ने बताया कि 30 जून को सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे तक बीएलए-2 एवं चुनाव पाठशाला के साथ बैठक करेंगे। वहीं विद्यालयों में इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब फॉर यंग वोटर्स एंड फ्यूचर वोटर्स तथा विभिन्न संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम (VAF) के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

