जमशेदपुर : जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने भी उन्हें बरी किया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।
मामला सिदगोड़ा थाना कांड संख्या 86/2004 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 9 अक्टूबर 2004 की रात पूछताछ के दौरान अखिलेश सिंह ने एक क्वार्टर में पिस्टल और कारतूस छिपाकर रखने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने रात करीब तीन बजे क्वार्टर नंबर 59 में छापेमारी की। पुलिस ने ताला तोड़कर तलाशी के दौरान बेडरूम की रैक से प्लास्टिक में लिपटी 9 एमएम की पिस्तौल और मैगजीन में 12 कारतूस बरामद करने का दावा किया था। इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छापेमारी दल में शामिल पांच पुलिसकर्मियों की गवाही कराई और बरामदगी से जुड़े दस्तावेज पेश किए। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि हथियार बरामद होने की कथित जगह पर अखिलेश सिंह का नियंत्रण साबित नहीं हुआ और मामले में उनकी मिलीभगत भी प्रमाणित नहीं हो सकी। इसी आधार पर उन्हें बरी करने का फैसला बरकरार रहा।


