रांची: झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जवाब दाखिल करने में देर के कारण अदालत ने यह जुर्माना लगाया है. हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखा है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.
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दरअसल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की.

