नयी दिल्ली : रांची में जमीन घोटाला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को इडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका. जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की. उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. दअरसल हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत में एसएलपी दाखिल की है.

