मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों के बीच देश में एलपीजी गैस को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कई जगहों पर लोगों के बीच यह डर भी देखा जा रहा है कि गैस की कमी हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। रोजाना लाखों उपभोक्ताओं के घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।



कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नजर………
गैस संकट की आशंका के बीच कुछ लोग सिलेंडर की जमाखोरी करने या कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध तरीके से स्टॉक करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घर में कितने LPG सिलेंडर रखना है नियम……
घरेलू एलपीजी कनेक्शन के तहत आमतौर पर एक परिवार को 14.2 किलोग्राम के दो सिलेंडर रखने की अनुमति होती है। इनमें से एक सिलेंडर इस्तेमाल में रहता है, जबकि दूसरा बैकअप के तौर पर रखा जाता है। अधिकांश गैस कंपनियों के कनेक्शन में यही व्यवस्था लागू है ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को गैस की कमी न हो।
क्या है जमाखोरी या कालाबाजारी?…..
यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यानी दो से अधिक घरेलू सिलेंडर अपने घर, दुकान या गोदाम में जमा करता है, या घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल व्यवसायिक काम में करता है, या उसे अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है, तो इसे जमाखोरी और कालाबाजारी माना जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।
7 साल तक की हो सकती है सजा…….
एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर प्रशासन अतिरिक्त सिलेंडर जब्त कर सकता है और जिम्मेदार व्यक्ति पर केस दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत के मुताबिक ही गैस सिलेंडर लें और किसी भी तरह की अफवाह या जमाखोरी से बचें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस की सप्लाई मिलती रहे।
