सात दिनों के भीतर मांगा जवाब, डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर बढ़ी निगरानी
झारखंड : झारखंड में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड के डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद राज्य में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया और उससे जुड़े नियमों को लेकर मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है।

डीजीपी की नियुक्ति पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में नियुक्ति से संबंधित नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को अहम माना जा रहा है। अब इस मामले में राज्य सरकार और डीजीपी की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी। अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान इस मामले में स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
