
रांची: खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ दायर पीआईएल को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल सीएम हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के आरोप लगाते हुए जांच करने के लिए पीआईल दायर की गई थी. अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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अदालत ने सीएम को दी बड़ी राहत
अदालत द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया. जिसमें सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत के इस फैसले ने सीएम को बड़ी राहत दी है.
