रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, CDPO और FSO परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने के तरीके और जांच से संबंधित मुद्दे अदालत के समक्ष उठाए गए।

सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रिंटिंग मशीन से ही प्रश्नपत्र लीक हुआ था और बाद में इसे व्हाट्सऐप के माध्यम से वायरल किया गया। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट भी पेश की गई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को शॉर्ट नोट्स दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और शुभाशीष रसिक सोरेन ने बहस की।
