रांची : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को विधायक सरयू राय द्वारा दायर उस क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने डोरंडा थाना में गोपनीय दस्तावेजों की लीकिंग से जुड़ी दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष ने अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने समय देने पर सहमति तो जताई, लेकिन साथ ही 25 मार्च 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश को वापस लेते हुए सरयू राय के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी। कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर प्रदान किया है और अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की गई है।



मई 2022 में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की शिकायत पर डोरंडा थाना में सरयू राय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि राय ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के गोपनीय दस्तावेजों की चोरी की और उन्हें सार्वजनिक करने का प्रयास किया। निचली अदालत ने इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए राय को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।



