रांची : राष्ट्रपति के 28 फरवरी के प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। फ्लाइंग जोन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धुर्वा गोलचक्कर से सिठियो से बालालौंग से गुटुवा से आईटीबीपी चौक से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनातु के 500 मीटर की परिधि को लागू किया गया है। इस दौरान उक्त क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग और गर्म हवा के गुब्बारे और अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गयी है।
अनुमंडल दंडाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार ने यह कार्रवाई रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के आलोक में की हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मनातु के आस-पास के 500 मीटर क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यह निषेधाज्ञा 28 फरवरी सुबह पांच बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश सोमवार देर रात जारी किया गया है।