जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा के न्यायालय से चेक बाउंस की आरोपी पर्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता नीलम कुमारी ने पक्ष रखा। इस मुकदमें को चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनांस कंपनी लिमिटेड ने 08.06.2018 को दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता की ओर से डी राजेश पटनायक ने न्यायालय में पैरवी की थी. 6 साल चले इस मुकदमें में आरोपी के खिलाफ फाइनांस कंपनी ने रुपया 25 लाख, 84 हज़ार 53 रुपए का चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराया था. मुकदमा जितने पर अधिवक्ता नीलम कुमारी को अधिवक्ता गुड्डू हैदर, निज़ामुद्दीन गौरी एवं मो कमरुद्दीन ने बधाई दी।