COURT-IN-ACTION : गोलमुरी थाना प्रभारी को सशरीर अदालत में उपस्थित होकर जबाव देने का आदेश.. कोर्ट ने कहा थाना प्रभारी का काम हैं कि वे गवाहों को कोर्ट में पेश कराए… लड़के को अंडकोष दबाकर… मारपीट का है मामला
जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के विकास कॉलोनी के रहने वाला अनुराग मिश्रा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी पहुंचाने के मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभाष वर्मा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में एक भी गवाह का गवाही अबतक नहीं हुआ हैं जबकि मामले के सूचक अनुराग मिश्रा, ब्रजेश कुमार सिंह, छोटे कुमार, प्रेम कुमार मिश्रा सभी विकास कॉलोनी गोलमुरी नामदा बस्ती नियर बाबा खटाल के रहने वाले हैं. कोर्ट के आदेश के बावजूद गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कराया गया।
हाईकोर्ट का निर्देश हैं कि मामले की गवाहों को संबंधित थाना प्रभारी का काम हैं कि वे गवाहों को कोर्ट में पेश कराए. अनुराग मिश्रा का कहना था कि पड़ोसी मुख्तर सिंह अपने दो बेटी व अन्य के साथ आए गाली-गलौज करने लगे, गाली- गलौज करने का वजह पूछने पर मुख्तर सिंह की बेटी ने हाथ पकड़ लिया और मुख्तार सिंह ने जान से मारने की नीयत से गला दबाया अंडाकोश में मारा बीच बचाव में आए उनकी जीजा चंदन कुमार को भी चोटे आई थी. इस मामले में मुख्तार सिंह और बबलू राय उर्फ मुकेश कुमार आरोपी हैं।