दिल्ली : बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने के लिहाज से पॉपुलर सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए पैसों का इंतजाम करने में सक्षम इस स्कीम में अब बेटी का अकाउंट अब पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. ऐसा न होने पर ये खाता क्लोज किया जा सकता है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY Scheme) की शुरुआत साल 2015 में की थी. इस सरकारी योजना में महज 250 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसपर सरकार की ओर से ब्याज भी जोरदार दिया जा रहा है, जो कि 8.2 फीसदी है. ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो बेटियों को लखपति बनाने के लिए लोकप्रिय है. बेटी के भविष्य के मोटा फंड इकठ्ठा करने वाली इस स्कीम में किए गए ताजा बदलाव (Rule Change) की बात करें, तो खासतौर पर ऐसे सुकन्या अकाउंट पर लागू किया जाएगा।
जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (NSS) के तहत खोले गए हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स या Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, स्कीम में हुआ ये चेंज 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा।