जमशेदपुर : टाटा स्टील यू आई एस एल द्वारा लगातार उपभोक्ता न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों ने ग्राहक हित की सुरक्षा के लिए अनुमंडल अधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज की। शिकायत का मुद्दा * टाटा समूह द्वारा कानून का पालन करने से इंकार कर शहरवासी को पानी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है।”
उपभोक्ता आयोग जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा जनता को जो मूलभूत अधिकार अंतर्गत पानी सप्लाई देने का आदेश मिला है, उसे टाटा स्टील अंतर्गत संचालित संस्था टाटा स्टील अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (TSUISL) ने जिला उपभोक्ता न्यायालय के आदेश की अवमानना कर लगातार पंद्रह वर्षों से ग्राहक से अनुचित रुप से बिल वसूल कर रही है। आयोग के आदेश का पालन न होता देख पीड़ित ने उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए आदेश दिनांक- 07/08/2024 , तत्पश्चात आदेश दिनांक- 28/01/25 को पालन करवाने अथवा अवैध निर्माण अतिक्रमण पर लंबित कारवाई अविलंब पूर्ण करने की गुहार लगाते हुए आज उपायुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपा।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से आज प्रत्यक्ष रुप से जिला कार्यकारिणी सदस्य- वि. प्रभू जी, जिला सचिव- शम्भू जयसवाल जी, जिला सदस्य- कृष्णा कुमार जी की उपस्थिति में आज पुनः शिकायत पत्र अनुमंडल अधिकारी- श्रीमती शताब्दी मजूमदार जी को सौंपा गया, अतः निवेदन पुर्वक सुचित किया बार-बार टाटा समूह के और आयोग के आदेश का उल्लंघन कर पिडीत ग्राहक को न्याय से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। जिसपर हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए अनुमंडल अधिकारी महोदया जी ने उपभोक्ता आयोग के आदेश को पालन करवाने का आश्वासन हमें दिया।
