शैलेश कुमार की रिपोर्ट
चक्रधरपुर : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चक्रधरपुर के होटल एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान विशाल आहार रेस्टोरेंट एवं होटल सागर के कीचन में गंदगी एवं अस्वच्छता पाए जाने के कारण क्रमशः पांच हजार एवं आठ हजार का जुर्माना किया गया. वहीं शेर ए पंजाब होटल में अखाद्य रंग का प्रयोग के कारण सात हजार का जुर्माना किया गया।
वहीं घर बार रेस्टोरेंट और सीकेपी दरबार में वाटर टेस्ट रिपोर्ट नहीं रहने के कारण नोटिस दिया गया. जांच के दौरान चिल्ली पेपर, आर्यंस होटल, टेस्टी बडी रेस्टोरेंट, पूजा बेकरी और मथुरा स्वीट्स को भी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का व्यापक अनुपालन करने का निर्देश दिया.इन होटलों से जांच के दौरान घी एवं सोया सॉस का नमूना लिया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालकों को चेतावनी दिया है कि सस्ते सामान के लालच में आकर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें. खुला पनीर एवं कामधेनु रंग (अखाद्य रंग) का प्रयोग नहीं करें तथा ब्रांडेड कंपनी का पैकेज पनीर एक्सपायरी डेट चेक करने के उपरांत ही प्रयोग करें।
