पटना : खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कदमकुआं थाना पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। तब तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। वहीं, जेल में बंद उनके दो गार्डों की जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान फैजल खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले में बार-बार समय दिए जाने का विरोध किया। हालांकि लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद के वकील ने कहा कि अपडेटेड केस डायरी का गहन अध्ययन आवश्यक है, इसलिए समय दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने तीन दिनों का समय मंजूर कर लिया। पुलिस की अपडेटेड केस डायरी में दावा किया गया है कि 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा के लिए नहीं, बल्कि दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। इसी मामले में बाद में फैजल खान का नाम एफआईआर में जोड़ा गया था।
इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने इस मौत के लिए सीधे फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज मालिक पर हत्या का आरोप लगाया। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

