जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुइलाडुंगरी निवासी पूजा कुमारी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति महेश तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है जबि सास-ससुर के सजा के फैसले पर 20 जून को फैसला सुनाया जायेगा. इस मामले में ननत प्रीति तिवारी को जमानत मिल चुकी है. आपको बता दें कि 23 अगस्त 2021 को पूजा देवी का शव उनके घर पर फंदे से लटका पाया गया था।
घटना के बाद ससुराल पक्ष ने पूजा को फंदे से उतारकर टीएमएच पहुंचाया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था. सूचना पाकर मायके पक्ष भी टीएमएच पहुंचे और ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने टीएमएच से पति महेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था पर मामले में अन्य आरोपी फरार हो गए थे. बाद में पुलिस ने ससुर चुतर्गुन तिवारी, सास गीता देवी और ननद प्रीति कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इस मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपियों को सजा दे दी है।
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