RANCHI : झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है. अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे, शराब दुकान के पास, पार्क में या किसी अन्य खुले सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करता पाया गया, तो उसे भारी जुर्माना देना होगा. राज्य कैबिनेट के इस फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इसके अलावा पुलिस को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है. पकड़े गए लोगों से पुलिस एक लिखित आवेदन भी ले रही है, जिसमें वे यह वादा करते हैं कि वे दोबारा सार्वजनिक स्थल पर शराब नहीं पिएंगे. अगर फिर से पकड़े जाते हैं, तो उन्हें ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना 5,000 रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 20,000 रुपये और लगातार उल्लंघन पर जुर्माना 1,00,000 रुपये देना होगा.



