नई उत्पाद नीति के तहत अब रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। पहले रात के 10 बजे तक ही शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति थी। अब हर दिन शराब दुकानदारों को अपने स्टाक की स्थिति को अद्यतन करना होगा। स्टाक अद्यतन नहीं होने पर भी जुर्माने का प्रविधान है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये, तीसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निजी दुकानदारों के बीच शराब की बिक्री को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। दुकान संचालक ग्राहकों के लिए उपहार योजना भी चला सकते हैं।
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