जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) का पहला चरण पूरा होने के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 19,07,244 मतदाताओं में से 13,10,870 मतदाताओं की ही सफलतापूर्वक मैपिंग हो सकी है, जबकि करीब 5,96,374 मतदाता अब भी अनमैप्ड हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने की आशंका बनी हुई है. जारी आंकड़ों के अनुसार 49,448 मतदाताओं का निधन हो चुका है, जिन्हें सूची से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं 1,83,558 मतदाता ऐसे हैं जिन्हें सत्यापन के दौरान ट्रेस नहीं किया जा सका और उन्हें ‘एब्सेंट’ श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा 1,45,462 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। जबकि 2,00,928 मतदाताओं की मैपिंग अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

अनमैप्ड मतदाताओं को मिलेगा एक और अवसर……
उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रंजन ने डीसी कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है और वे वास्तविक मतदाता हैं, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से एक और मौका दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से तैयार नोटिस संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस का वितरण करेंगे। इसके बाद निर्धारित तिथि एवं स्थान पर संबंधित मतदाता आधार कार्ड को छोड़कर आयोग द्वारा मान्य अन्य 12 प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना दावा दाखिल कर सकेंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद यदि मतदाता वास्तविक पाया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इस प्रक्रिया के लिए निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक अधिकारी को लगभग 50-50 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नाम कटने पर अपील का भी मिलेगा अधिकार……
यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटा दिया गया है, तो वह आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।
18 वर्ष पूरे कर चुके युवा करा सकेंगे नाम दर्ज……
उपायुक्त ने बताया कि बुधवार से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा एवं आपत्ति…..
मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है. इस दौरान मतदाता नाम की वर्तनी में त्रुटि, पते में संशोधन, एक बूथ से दूसरे बूथ में नाम स्थानांतरण सहित अन्य सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं. मतदाताओं की सुविधा के लिए 8 एवं 9 अगस्त को पहला तथा 22 एवं 23 अगस्त को दूसरा विशेष शिविर सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण 3 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।
15 अगस्त को ग्राम सभा, घर-घर होगा सत्यापन……
डीसी राजीव रंजन ने बताया कि 15 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर विशेष सभाओं का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 25 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित मतदाता अपने निर्धारित मतदान क्षेत्र में ही निवास कर रहा है या नहीं। यदि कोई मतदाता दूसरे क्षेत्र में रह रहा होगा तो उससे फॉर्म-8 भरवाकर नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही पात्र नए मतदाताओं से फॉर्म-6 भी भरवाया जाएगा।
7 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची……
जिला प्रशासन के अनुसार सभी दावा-आपत्तियों के निस्तारण के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मतदाता 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट एवं ईसीआईनेट (ECINet) मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मतदाता अपने नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
