रांची : झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रांची जिले में एक आवेदन आया है। कांके प्रखंड की एक महिला ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं।
जानकारी हो कि झारखंड सरकार इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। यह योजना विछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और कम उम्र में विधवा हुई महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्ते हैं। इस योजना की लाभार्थी होने के लिए महिला झारखंड की निवासी होनी चाहिए। उसकी उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पुनर्विवाह के बाद विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देना जरूरी है। पुनर्विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। आयकरदाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।